डिजिटल डेस्क- पटना के मुसल्लहपुर हाट कोचिंग विवाद से जुड़े चर्चित मामले में गुरुवार (25 जून, 2026) को पटना सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान फैजल खान उर्फ खान सर के मामले में पुलिस को अपडेटेड केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख तय की है। तब तक के लिए खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक जारी रहेगी। आरोप है कि खान सर के कहने पर उनके दोनों गार्डों ने फायरिंग की थी, जिनके मामले में भी अब 27 जून को ही सुनवाई होगी।
रौशन आनंद पक्ष के लिए राहत, जेल में बंद दो आरोपितों की जमानत मंजूर
इस सुनवाई के दौरान रौशन आनंद पक्ष के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई है। अदालत ने इस मामले में काफी समय से जेल में बंद गौरव और अभिषेक की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। बेल मिलने के बाद अब कोर्ट में कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसके बाद दोनों एक से दो दिनों के भीतर जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले रौशन आनंद को भी अपने भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद अदालत से जमानत मिल चुकी है।
अधूरी केस डायरी के कारण टली सुनवाई, कोर्ट रूम में हुआ विरोध
अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। रौशन आनंद के अधिवक्ता सत्यम झा ने कोर्ट रूम में खान सर की याचिका और राहत का कड़ा विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर, फैजल खान उर्फ खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार माहौर ने मीडिया को बताया कि पुलिस की केस डायरी इन-कंप्लीट (अधूरी) होने की वजह से आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और इसे टालना पड़ा। अब खान सर और उनके दोनों गार्डों की किस्मत का फैसला 27 जून को होने वाली अगली सुनवाई में होगा।