जंग लगे चाकू पर FSSAI सख्त, फूड कारोबारियों को केवल फूड-ग्रेड उपकरण इस्तेमाल के निर्देश

Knews Desk- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में जंग लगे, टूटे-फूटे या खराब हालत में मौजूद चाकू और अन्य कटिंग उपकरणों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि भोजन की तैयारी, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भंडारण में उपयोग होने वाले सभी उपकरण अनिवार्य रूप से फूड-ग्रेड, गैर-विषैले (Non-Toxic) और जंग-रोधी (Corrosion Resistant) होने चाहिए। प्राधिकरण का कहना है कि असुरक्षित और खराब उपकरणों के उपयोग से भोजन में भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवी (Microbiological) प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

FSSAI के संज्ञान में यह आया है कि कई खाद्य प्रतिष्ठानों में अभी भी जंग लगे, टूटे या खराब स्थिति वाले चाकू, ब्लेड और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे उपकरण न केवल खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं।

नए निर्देशों में सभी FBOs को तुरंत ऐसे सभी अनुपयुक्त और असुरक्षित उपकरणों को हटाने और उनकी जगह सुरक्षित, मानक-अनुसार फूड-ग्रेड उपकरण लगाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि सभी चाकू और कटिंग उपकरणों की नियमित सफाई, सैनिटाइजेशन और आवश्यकतानुसार स्टरलाइजेशन किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण या संदूषण की संभावना को समाप्त किया जा सके।

FSSAI ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और अन्य कानूनी दंड शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों तथा FSSAI के क्षेत्रीय निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे निरीक्षण के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। लाइसेंसिंग प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी खाद्य व्यवसाय नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। FSSAI का कहना है कि इन सख्त कदमों का उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।

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