Knews Desk– मध्य प्रदेश के कटनी जिले से रेलवे की सेवा व्यवस्था से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक यात्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेलवे प्रशासन को 15 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला ट्रेन के एसी कोच में चूहों द्वारा यात्री का बैग और उसमें रखा सामान कुतरने से जुड़ा है।
जानकारी के अनुसार, कटनी के आदर्श कॉलोनी निवासी विपिन दुबे ने वर्ष 2020 में कटनी से कल्याण स्टेशन तक की यात्रा के लिए एसी थर्ड टियर कोच में आरक्षण कराया था। यात्रा के दौरान उन्होंने अपना बैग कोच में सुरक्षित स्थान पर रखा था। कुछ समय बाद जब उन्होंने बैग की जांच की तो पाया कि उसे चूहों ने कुतर दिया है। बैग के साथ-साथ उसमें रखे कपड़े और अन्य जरूरी सामान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे।
घटना के बाद विपिन दुबे ने रेलवे अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई और नुकसान की भरपाई की मांग की। हालांकि, उन्हें रेलवे की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, कटनी का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रहा है। आयोग ने इसे रेलवे की सेवा में कमी माना और कहा कि यात्री को इस घटना से आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी।
अपने फैसले में आयोग ने रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया कि वह विपिन दुबे को कुल 15 हजार रुपये का भुगतान करे। इसमें क्षतिग्रस्त सामान की भरपाई, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिए 5 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये शामिल हैं। आयोग के इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।