डिजिटल डेस्क- दिल्ली से देहरादून के बीच का सफर अब और सुगम होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही यात्रियों की जेब पर बोझ भी बढ़ने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण यानी लोनी टोल प्लाजा से काठा टोल प्लाजा के बीच टोल दरों की नई सूची जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी, जो हाईवे के इस खंड पर दोनों दिशाओं में प्रभावी होंगी। हाईवे के इस खंड का उपयोग करने वाले निजी कार मालिकों और छोटे वाहनों के लिए एक तरफ की यात्रा (सिंगल ट्रिप) का शुल्क 240 रुपये तय किया गया है। यदि कोई यात्री 24 घंटे के भीतर वापस लौटता है, तो उसे रिटर्न ट्रिप के लिए रियायती दर पर 360 रुपये देने होंगे। वहीं, हल्के व्यावसायिक वाहनों (LCV) और मिनी बसों के लिए सिंगल ट्रिप 385 रुपये और रिटर्न ट्रिप 580 रुपये निर्धारित की गई है।
भारी और मल्टी-एक्सल वाहनों की दरें
व्यावसायिक और भारी वाहनों के लिए टोल की दरें काफी अधिक रखी गई हैं। दो एक्सल वाले बसों और ट्रकों के लिए सिंगल ट्रिप का टोल 810 रुपये और रिटर्न ट्रिप का 1,210 रुपये होगा। तीन एक्सल वाले कमर्शियल वाहनों के लिए सिंगल ट्रिप 880 रुपये, जबकि 4 से 6 एक्सल वाले भारी वाहनों (HCM/MAV) के लिए सिंगल ट्रिप का शुल्क 1,265 रुपये तय किया गया है। अति विशाल वाहन, जिनमें 7 या उससे अधिक एक्सल होते हैं, उन्हें एक तरफ की यात्रा के लिए 1,545 रुपये का भुगतान करना होगा।
मंथली पास से नियमित यात्रियों को बड़ी राहत
NHAI ने नियमित यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मंथली पास (50 ट्रिप) की व्यवस्था की है, जिससे यात्रा की लागत में भारी कमी आएगी।
- निजी वाहन: मंथली पास 7,960 रुपये (प्रति ट्रिप मात्र 159 रुपये)।
- बस और ट्रक: मंथली पास 26,940 रुपये।
- अति विशाल वाहन: मंथली पास 51,430 रुपये। मंथली पास के जरिए कार मालिकों को सामान्य सिंगल ट्रिप की तुलना में लगभग 33% तक की बचत होगी, जो दैनिक यात्रियों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ है।
नियम और सहायता केंद्र
NHAI के निर्देशों के अनुसार, रियायती रिटर्न रेट का लाभ केवल तभी मिलेगा जब वाहन 24 घंटे के भीतर वापस लौटेगा। टोल से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए यात्री प्रोजेक्ट डायरेक्टर, NHAI, PIU गाजियाबाद के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, टोल में छूट पाने वाले विशेष वाहनों की सूची और अन्य विस्तृत नियम सरकारी अधिसूचना (GSR No. 950 (E)) के अनुसार NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।