आतंकी पन्नू के खिलाफ NIA ने दर्ज किया मुकदमा, पीएम मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने वाले को 11 करोड़ इनाम देने की घोषणा के मामले में दर्ज हुई FIR

डिजिटल डेस्क- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने खालिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक और बड़ा केस दर्ज किया है। पन्नू पर आरोप है कि उसने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने वाले को 11 करोड़ रुपये इनाम देने की घोषणा की थी। गृह मंत्रालय के आदेश पर 19 अगस्त को यह FIR दर्ज की गई। इसमें पन्नू पर भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और सिख समुदाय में असंतोष भड़काने का आरोप है।

लाहौर से वीडियो जारी कर किया था ऐलान

एनआईए की FIR के मुताबिक, 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान पन्नू ने वॉशिंगटन से वीडियो संदेश के जरिये यह घोषणा की। इसी दौरान उसने नया खालिस्तान नक्शा भी जारी किया, जिसमें पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शामिल दिखाया गया। FIR में यह भी दर्ज है कि पन्नू ने दावा किया कि SFJ ने शहीद जत्था नामक संगठन बनाया है, जो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। एनआईए ने इस केस को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धाराओं के तहत दर्ज किया है

पन्नू के खिलाफ दर्ज हुई सातवीं FIR

बता दें कि यह पन्नू के खिलाफ दर्ज सातवीं FIR है। केंद्र सरकार ने 10 जुलाई 2019 को SFJ पर प्रतिबंध लगाया था और 1 जुलाई 2020 को पन्नू को आतंकवादी घोषित कर दिया था। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि अपराध की गंभीरता, इसके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और साजिश की गहराई को देखते हुए इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई है।