हाई कोर्ट ने उधमसिंह नगर जिप अध्यक्ष पद के परिणाम पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क- उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण नियमावली तहत न किए जाने के मामले में आज भी उधम सिंह नगर के जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि चुनाव की समस्त प्रक्रिया जारी रहेंगी, लेकिन उधमसिंह नगर जिले का चुनाव परिमाण घोषित नही होगा, जो याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 अगस्त की तिथि नियत की है।

2011 की जनगणना के आधार पर हुए हैं चुनाव

आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए हैं। वह 2011 की जनगणना के आधार पर कराएं हैं। जबकि प्रदेश में वर्तमान समय में ओबीसी की सबसे अधिक जनसंख्या जिला हरिद्वार प्रथम स्थान पर और उत्तरकाशी दूसरे नम्बर पर है। उधम सिंह नगर व चौथे स्थान पर देहरादून है। अगर सरकार शासनादेश के अनुरूप आरक्षण तय करती है तो यह आरक्षण की सीट हरिद्वार व उत्तरकाशी को जाती।

आरक्षण का रोस्टर जारी किया जाए

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने 13 जिलों का आरक्षण का आंकलन तो किया लेकिन हरिद्वार में चुनाव नही कराए। याचिका में कहा गया है कि किस आधार पर सरकार ने आरक्षण का आंकलन कर दिया। इसलिए इसपर रोक लगाई जाय, और फिर नियमों के तहत आरक्षण का रोस्टर जारी किया जाय। नियमों के तहत किया जाए।