कंगना रनौत को हिमाचल हाईकोर्ट से नोटिस, 21 अगस्त तक मांगा मंडी सांसद से जवाब…

KNEWS DESK –हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है| उनके निर्वाचन को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से कंगना रनौत को नोटिस भेजा गया है| नोटिस जारी करते हुए जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है|

मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत की सांसदी को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है| हिमाचस प्रदेश के  किन्नौर जिले के निवासी लायक राम नेगी ने कंगना की सांसदी के खिलाफ याचिका दायर की है| उन्होंने मंडी सीट पर चुनाव रद्द करने की मांग की है| लायक राम नेगी  का कहना है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता, तो शायद वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते| हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रणौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है। रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। उन्हें सिंह के 4,62,267 मतों के मुकाबले 5,37,002 मत मिले थे। कोर्ट ने कंगना रणौत से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है|

Himachal news Will Kangana Ranaut be stripped of her membership High Court seeks response from Mandi MP | Himachal: क्या कंगना रनौत से छिन जाएगी सांसदी?, हाईकोर्ट ने मंडी सांसद से मांगा

असल में किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने याचिका दायर की है और दावा किया है कि समय पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने के बावजूद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया| लायक राम का कहना है कि नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे| उन्हें ये सर्टिफिकेट देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था| कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात नोटिस जारी किया| याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर मंडी के जिलाधीश को भी प्रतिवादी बनाया है|

याचिका में दावा किया गया है कि अनुचित तरीके से उनके नामांकन को रद्द किया गया| उन्होंने मंडी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को रद्द करने एवं यहां दोबारा मतदान कराने की गुहार लगायी है| न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मंडी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लायक राम नेगी की याचिका की सुनवाई के बाद बुधवार को ये आदेश जारी किया|

 

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