वाराणसी गंगा नाव नॉनवेज पार्टी केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों को दी जमानत

Knews Desk– वाराणसी के चर्चित “गंगा नाव नॉनवेज पार्टी” मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ आरोपियों को जमानत दे दी है। यह मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने, चिकन बिरयानी खाने और नदी में अपशिष्ट फेंकने के आरोप लगाए गए थे।

जानकारी के अनुसार, यह घटना मार्च 2026 में सामने आई थी, जब कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर वायरल करने के उद्देश्य से अस्सी घाट से नमो घाट के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित की थी। आरोप है कि इस दौरान न केवल नॉनवेज भोजन किया गया, बल्कि उसके अवशेष और कचरा गंगा नदी में फेंका गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने और पर्यावरण प्रदूषण का मामला भी सामने आया।

मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और एक संगठन की शिकायत पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था और उन पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद आठ आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, शेष आरोपियों के मामलों पर आगे की सुनवाई अभी जारी रहेगी।

इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक पक्ष इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष धार्मिक भावनाओं और नदी की पवित्रता को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद प्रशासन ने नाव संचालन और गंगा घाटों पर गतिविधियों को लेकर निगरानी भी बढ़ा दी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला काफी सुर्खियों में आया था। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आठ आरोपियों को बड़ी राहत मिली है, जबकि बाकी आरोपियों की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

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