हेटस्पीट के मामले में MP/MLA कोर्ट से माफिया मुख्तार के बेटे को मिली जमानत

KNEWS DESK… उत्तर प्रदेश के माफइया मुख्तार अंसारी के पुत्र और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के लिए राहत भरी खबर मिली है। हेट स्पीच के  मामलें में सोमवार यानी 10 जुलाई को MP/MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत में जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी गई है। विधायक अब्बास अंसारी की पेशी वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई थी।

दरअसल आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में मऊ सदर विधानसभा से चुनाव में जीत हासिल की थी। चुनाव प्रचार के दौरान नगर क्षेत्र के पहाड़पुर इलाके में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए उग्र औऱ विवादित बयान दिया था। जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद अधिकारियों को रोककर हिसाब-किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी।

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SI गंगाराम बिंदकी की तहरीर पर दर्ज हुआ था मामला

जानकारी के लिए बता दें कि अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी और उनके चुनाव एजेंट  समेत कई लोग मौजूद थे। प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए SI गंगाराम बिंदकी की तहरीर पर नगर कोतवाली में FIR दर्ज की थी।

जांच में पुलिस ने सदर विधायक अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी के चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी निवासी पुरानी कोर्ट यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के खिलाफ धारा 506, 171F, 186, 189, 153ए, 120वी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। जिसमें प्रस्तुत सीजीएम एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।