KNEWS DESK- एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जया प्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है| हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस की गैर जमानती वारंट रद्द करने की मांग वाली याचिका ख़ारिज कर दी है| दरअसल, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ बयान मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था| इसके विरुद्ध जया इलाहाबाद HC पहुंचीं लेकिन वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली|
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में फैसला सुनाया गया| आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान जया प्रदा के वकीलों ने कहा कि वे कुछ नए फैक्ट्स और नए दस्तावेजों के साथ नई अर्जी दाखिल करना चाहते हैं|
वहीं पिछले मंगलवार को स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट ने जया प्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में लगातार कोर्ट में पेश न होने के आरोप में फरार घोषित कर दिया| साथ ही एक्ट्रेस जया प्रदा के विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 मार्च 2024 को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है|
बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रहीं एक्ट्रेस जया प्रदा पर आचार संहिता के दो मामले दर्ज किये गए थे, जिसकी सुनवाई रामपुर के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुई थी|