डिजिटल डेस्क- दिल्ली सरकार ने हाल में लिए पुरानी गाड़ियों के जब्तीकरण के फैसले पर रोक लग सकती है। अब सिर्फ प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध ही कार्रवाई को अमल में लाया जा सकता है। दिल्ली सरकार के बैन के फैसले को वापस से दिल्ली में चल रही लाखों गाड़ियों के मालिकों को राहत मिलेगी। आपको बताते चलें कि 1 जुलाई से दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहनों को बैन करने का फैसला किया गया है। इसका आधार समय सीमा था, जिसके तहत पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को रोड पर चलने से बैन किया गया है। अब इस नीति में बदलाव किये जाने की आशंका जताई जा रही है। नये अपडेट के मुताबिक केवल प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाया जाएगा। उन गाड़ियों को नहीं हटाया जाएगा, जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई है। यानी पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा लिया गया है।
पर्यावरण मंत्री ने पत्र के माध्यम से उजागर की कमियां
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को औपचारिक पत्र लिखकर लागू किए जा रहे नियमों की खामियां उजागर करते हुए फिर से समीक्षा करने की बात कही है। पर्यावरण मंत्री सिरसा के मुताबिक र्तमान में दिल्ली में इस नियम को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे जनता को असुविधा हो रही थी और व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आ रही थीं। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक पूरे एनसीआर (NCR) क्षेत्र में यह नियम समान रूप से लागू नहीं होता, तब तक दिल्ली में इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने भी इस नियम को जनता पर बोझ बताया
दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश सिंह ने लागू होने जा रही नीति पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली के लोग पहले से ही ट्रैफिक और प्रदूषण को लेकर दबाव में हैं, ऐसे में बिना पर्याप्त तैयारी के यह नियम लागू करना जनता पर और बोझ डालने जैसा है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि गाड़ियों को उनकी उम्र नहीं, बल्कि उनके पॉल्यूशन स्टेटस को देखकर उसके आधार पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी अभी गुरुग्राम और नोएडा जैसे एनसीआर क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं है, फिर दिल्ली पर ही अचानक इसे लागू क्यों कराया गया है।