गैंगेस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी पर फैसले की तारीख पर हुआ बदलाव

उत्तर प्रदेश, गाजीपुर। एमपी एमएलए कोर्ट से आज बाहुबली मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर के मामले में फैसला आना था। लेकिन माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के 10 दिनों के अवकाश और अधिवक्ताओं के स्ट्राइक को लेकर फैसला टल गया है। अब मुख्तार अन्सारी पर गैंगेस्टर के मामले में 15 जुलाई को फैसले की तारीख नियत की गई है। इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने दी है।

दरअसल गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश पांडेय की अदालत ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में पिछले दिनों सुनवाई की थी। इस दौरान गैंगचार्ट में शामिल दोनों मामले में दोषमुक्त होने का मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने पत्र पेश किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका अवलोकन करने के बाद 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के अवकाश पर जाने की वजह से फैसले की अगली तिथि 15 जुलाई नियत की गई है।

मुख्तार के वकील ने दी जानकारी

इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि वर्ष 2009 में करंडा थाना के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में मुख्तार अंसारी को 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था। जबकि मुख्तार अंसारी 2005 से लगातार जेल में बंद है और दोनों घटना के दौरान मुख्तार अंसारी उस समय भी जेल में बंद थे। घटना के बाद में मुख्तार अंसारी को 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था। हालांकि मुख्तार अंसारी दोनों मामलों के मूल मुकदमे बरी है। इन दोनों मामले को लेकर 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया है। उसी मामले आज फैसला आना था। लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय एमपी एमएलए कोर्ट के 10 दिनों के अवकाश पर जाने की वजह से फैसला टला है। अब फैसले की अगली तारीख 15 जुलाई को नियत की गई है। 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे।

जानकारी के मुताबिक 2009 में हुई कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त हो चुका है। वहीं 2009 में ही मुख्तार अंसारी पर मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामले में भी बीते 17 मई को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था।

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