उत्तर प्रदेश,गाजीपुर। यूपी के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी व उनके भाई बसपा सांसद अफजल अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। माफिया मुख्तार को दस साल की सजा सुनाई गई है। पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया,तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सांसद अफजर अंसारी को चार वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता जाना तय है।
सजा सुनते ही बसपा सांसद व माफिया मुख्तार के मुरझाये चेहरे
माफिया मुख्तार अंसारी व बसपा सांसद अफजाल अंसारी के चेहरे की हवाइयां उस वक्त उड़ गईं जिस दौरान दोनों की सजा का उैसला सुनाया दिया गया । बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई थी, जबकि अफजाल कोर्ट में मौजूद था। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर का मामला 16 वर्ष पुराना है। मुख्तार व अफजाल के गैंग चार्ट में दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी शामिल है।
अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।
जानकारी के लिए बता कि बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था। जिसके बाद आज माफिया मुख्तार अंसारी व उसके भाई अफजल अंसारी को MP/MLA कोर्ट से सजा सुना दी गई है। बसपा सांसद अफजल अंसाारी को 2 वर्ष की सजा सुाई गई जिसके चलते अफजल अंसारी की संसद की सदस्यता खत्म की जा सकती है।