साइबर सुरक्षा को लेकर RBI जारी किया ड्राफ्ट ,डिजिटल पेमेंट सेफ्टी को लेकर दिये ये निर्देश

Knews Desk,  पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए आरबीआई ने शुक्रवार को साइबर रिजिलिएंस और डिजिटल पेमेंट सेफ्टी कंट्रोल पर एक मास्टर निर्देश का ड्राफ्ट जारी किया है .इस पर केंद्रीय बैंक ने 30 जून तक विवेचना मांगी है .इन्हें मुंबई स्थित आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक,भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग को ईमेल या डाक द्वारा सूचित किया जा सकता है. आरबीआई  के ड्राफ्ट गाइ़डलाइंन सूचना सुरक्षा जोखिमों और कमजोरियों सहित  साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान ,मूल्यांकन ,निगरानी और प्रबंधन के लिए शासन तंत्र को कवर करते हैं  |

 

RBI द्वारा पहले ही दी गई थी सूचना

ड्राफ़्ट गाइ़डलाइंस सूचना सुरक्षा जोखिमों और कमजोरियों सहित साइबर सुरक्षा की पहचान ,मूल्याकन .निगरानी और प्रबंधन के लिए शासन तंत्र को कवर करते हैं ,और सुरक्षित डिजिटल भुगतान लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत सुरक्षा उपायों को वर्णित करते हैं .RBI ने 8 अप्रैल को ऐलान किया था कि वह भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों -पीएसओ के साइबर लचीलेपन और भुगतान सुरक्षा पर निर्देश जारी करेगा .

पेमेंट गेटवे सहित गाइडलाइंस

गाइडलाइंस में उन अनियमित संस्थाओं के साथ पीएसओ के लिंकेज से उत्पन्न होने वाले साइबर और प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों की प्रभावी ढंग से पहचान ,निगरानी ,नियंत्रण और प्रबंधन  करने के लिए बताया गया है , जो उनके डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं , पीएसओ आपसी समझौते के अधीन यह सुनिश्चित करेंगे कि  ऐसी अनियमित संस्थाएं भी इन निर्देशों का पालन करें .।

क्या है PSO

यह एक संस्था है जिसे भुगतान प्रणाली के संचालन के लिए प्राधिकरण प्रदान किया जाता है। PSO अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएंऔर घोषणाओं के द्वारा निर्माण के आधार पर ,जिन पर वे काम करते हैं , बडे पैैमाने पर अपने भुगतान और अटैचमेंट से संबंधित गतिविधियों को अन्य कार्यों के लिए निर्धारित करते हैं ।

 

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