दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची यूथ कांग्रेस, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की नहीं मिली इजाजत

इंडियन यूथ कांग्रेस ने जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।

Knews Desk- उदय भानु चिब ने दिल्ली पुलिस के 1 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया गया था। याचिका के मुताबिक, IYC ने 25 सितंबर को 100-150 लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी। संगठन ने सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी सभी कानूनी शर्तों का पालन करने का आश्वासन दिया था।

याचिका में कहा गया है कि बार-बार फॉलोअप के बावजूद पुलिस ने 1 अक्टूबर को ही अनुमति नहीं देने की जानकारी दी, जो प्रदर्शन की प्रस्तावित तारीख भी थी। IYC का कहना है कि पुलिस को परिस्थितियों का व्यक्तिगत और उचित आकलन किए बिना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक नहीं लगानी चाहिए थी।

याचिका में दिल्ली पुलिस के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया गया है। साथ ही प्रदर्शन और सभाओं को नियंत्रित करने वाली गाइडलाइंस के कथित ‘मैकेनिकल एप्लीकेशन’ को भी चुनौती दी गई है। मामले पर अगले सप्ताह हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।

यह घटनाक्रम IYC कार्यकर्ताओं के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के एक दिन बाद सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। चिब के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने रायसीना रोड स्थित IYC कार्यालय से जंतर-मंतर तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें कार्यालय के बाहर ही रोक दिया।

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