KNEWS DESK… आधार कार्ड बिना दिखाए 2 हजार के नोट बदले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर विचार करने तक से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि RBI ने बिना पहचान पत्र के दिखाए 2 हजार के नोट बदले जाने का फैसला कुछ समझकर लिया होगा। जानकारी के लिए बता दें कि बिना आधार कार्ड नोट बदले जाने का फैसला पहले जैसा ही है।
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दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि “यह मामला रिजर्व बैंक का नीतिगत फैसला है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते”। जानकारी के लिए बता दें कि वहीं इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि बिना पहचान पत्र नोट बदलने से भ्रष्टाचार होगा। बता दें कि दो हजार रुपए के नोट को अमन्य करार दे दिया गया था। जिसके बाद RBI ने फैसला लिया था।
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