सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी की खारिज

KNEWS DESK… सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 4 अगस्त को कथित भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर किसी भी तरह के निर्देश देने से इनकार कर दिया है. उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया के इस मामले को स्थगित करते हुए आदेश दिया कि अंतरिम राहत एवं नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई अगले महीने 4 सितंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है.

दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने सिसोदिया के इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि उनकी पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है. इसलिए इसकी अगली सुनवाई 4 सितंबर तक टाल दी जाती है. सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. क्योंकि वह बहुत बीमार है. यह एक “मानवीय” एवं “वास्तविक” मुद्दा है. इनकी पत्नी पिछले 23 साल से लगातार बीमार हैं. इस पर पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम इस मुद्दे पर बात करेंगे. इस मामले में 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया को धन शोधन निवारण अधिनियम के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था.

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