सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 से संबंधित अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाएं कीं खारिज, कहा- कोई त्रुटि नहीं

KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखने के 11 दिसंबर 2023 के अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और उन्हें खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना भी थे। इसने एक मई के अपने आदेश में कहा कि समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद वो इस फैसले पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 के नियम एक आदेश 47 के तहत समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं है, इसलिए समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

पिछले साल 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा था। साथ ही अदालत ने इस साल सितंबर के अंत तक जम्मू- कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और इसका राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल करने का आदेश दिया था।

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