सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा

KNEWS DESK – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत के लिए बीआरएस नेता के. कविता की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा।

बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित मामलों में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने मामले में कविता को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई को जारी किया नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को कविता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में एक प्रमुख आरोपी थीं। यह मामला नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से जुड़ा है।

कविता ने आरोपों से किया इनकार 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल को उन्हें कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। कविता ने आरोपों से इनकार किया है और जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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