पटना फायरिंग केस में खान सर को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

KNEWS DESK- चर्चित शिक्षक Khan Sir को पटना फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। खान सर ने सोमवार को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) के लिए अदालत का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।

यह मामला 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि फायरिंग की घटना उस समय हुई जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामा किया था। आरोप है कि उपद्रवियों ने संस्थान के पोस्टर फाड़े और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। शुरुआत में खान सर ने दावा किया था कि उनके संस्थान पर फायरिंग की गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान में बदलाव करते हुए इस दावे से दूरी बना ली।

हालांकि, गिरफ्तार किए गए सुरक्षा गार्डों ने पूछताछ में कथित तौर पर कहा कि उन्होंने अपने बचाव में और खान सर के निर्देश पर गोली चलाई थी। इसी बयान के बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाया और खान सर के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।

खान सर के खिलाफ पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में मामला दर्ज है। कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, लेकिन मामले की जांच जारी रहेगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और अदालत इस मामले में आगे क्या फैसला सुनाती है।

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