ED प्रमुख का लगातार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह अवैध

KNEWS DESK… ED के डायरेक्टर संजय मिश्रा का लगातार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाए दाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूप अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को लगातार तीसरी बार विस्तार करने को अवैध बताया है।

दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप दिखाते हुए कहा है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो किसी एजेंसी प्रमुख का कार्यकाल तीन बार तक बढ़ाने की इजाजत दे। हालांकि, अगर सरकार इस पर ये कानून बदलती है तो ये मान्य होगा। मिली जानकारी के मुताबिक संजय मिश्रा अब 31 जुलाई तक इस पद पर रहेंगे।

कोर्ट ने जारी किया आदेश- 31 जुलाई तक रहेगी नियुक्ति

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि ED के चीफ को लेकर जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जज बीआर गवई की अदालत में फैसला लिया गया। कोर्ट ने मंगलवार को कहा- साल 2021 में कार्यकाल नहीं बढ़ाने को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। लेकिन फिर भी सरकार ने अवधि बढ़ा दी। इसलिए अब मिश्रा इसी महीने 31 जुलाई तक ही उस पद पर तैनात रहेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय के तौर पर 2018 में हुई नियुक्ति

जानकारी के लिए बता दें कि ED प्रमुख संजय मिश्रा को साल 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा को नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया। जिसके बाद साल 2021 में एक अध्यादेश लाकर CBI और ED प्रमुख का कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया।

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