हाईकोर्ट छींकता भी है तो आ जाती है SLP….. हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ SLP पर CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान

KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की छोटी-बड़ी हर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी जाती है। इसी संदर्भ में CJI ने कहा, “अगर हाईकोर्ट छींकता भी है, तो SLP आ जाती है।”

आर्बिट्रेशन से जुड़े एक मामले की तत्काल सुनवाई के दौरान वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर का कार्यकाल खत्म होने के महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि हाईकोर्ट सुनवाई टाल दे, किसी दस्तावेज को रिकॉर्ड पर ले या कोई अन्य प्रक्रिया अपनाए, हर स्थिति में SLP दाखिल कर दी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले के दौरान कैमरा और माइक्रोफोन बंद किए जाने को लेकर भी बहस हुई। वकील ने अनुरोध किया कि अगली सुनवाई के दौरान कैमरा और माइक्रोफोन चालू रखे जाएं। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि कैमरा और माइक्रोफोन चालू रहना किसी पक्षकार का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि पक्षकार को केवल जज के सामने सुनवाई का अधिकार है।

वहीं, कोयला और मवेशी घोटाले से जुड़े मामले में एक याचिकाकर्ता ने सुरक्षा की मांग की। उसके वकील ने दावा किया कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच उसके खिलाफ करीब दस मामले दर्ज किए गए, जिनमें कई मामलों में वह बरी हो चुका है। वकील ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में मां से मिलने जाते समय याचिकाकर्ता पर हमला किया गया। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि अदालत सुनवाई की तारीख पर विचार करेगी।

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