KNEWS DESK- दिल्ली उच्च न्यायालय उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। सीएम केजरीवाल ने ईडी की ओर से जारी किए गए समन को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सीएम केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए चार और सप्ताह का समय दे दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता की याचिका को खारिज करते हुए पहले ही उनकी शिकायतों का निपटारा कर दिया था और फैसले के खिलाफ अपील शीर्ष अदालत में लंबित थी।
इस मामले पर पहले ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम संरक्षण नहीं देने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी के बाद समन के खिलाफ याचिका बेकार हो जाती है। ईडी के वकील ने बीते बुधवार को कहा कि याचिकाकर्ता को वो मंच चुनना चाहिए जहां वो अपने मुद्दे उठाएंगे। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ अपील शीर्ष अदालत में लंबित है। पीठ में न्यायमूर्ति मनोज जैन भी शामिल थे। इस मामले पर केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों को पढ़ने के संदर्भ में याचिका में उठाए गए प्रश्नों पर एकल न्यायधीश ने फैसला नहीं किया। उन्होंने अदालत से रिजॉइन्डर के लिए समय मांगा। बता दें कि इससे पहले अदालत ने 22 अप्रैल को केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था।
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