ईडी के सामने पेश नहीं हुए CM अरविंद केजरीवाल, समन का दिया ये जवाब…

KNEWS DESK- दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आपको बता दें कि उन्होंने ईडी के समन का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में राज्यसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते मैं इसमें व्यस्त हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते 26 जनवरी की तैयारी में भी लगा हुआ हूं लेकिन, अगर आप कोई सवालों की फेहरिस्त भेजना चाहे तो मैं उनका जवाब दूंगा।

समन का दिया ये जवाब-

मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपने मेरी ओर से उठाई गई आपत्ति का जवाब नहीं दिया और पहले के समन से मिलता जुलता समन फिर से भेज दिया.

मैं यह मानता हूं कि आपके पास इन समन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है.

ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है.

पहले की तरह मैं फिर से कहता हूं कि मैं कानून का सम्मान करता हूं और जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं.

आपकी चुप्पी निहित स्वार्थ की पुष्टि करती है.

मैं कई ऐसे मामले जानता हूं जिसमें समन अपने वाले व्यक्ति के पूछने पर प्रवर्तन निदेशालय ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है.

मैं फिर से आपसे मांग करता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब दें ताकि मैं इस जांच की मंशा दायरे को ठीक से समझ सकूं.

हर बार समन मेरे तक पहुंचने से पहले मीडिया में पहुंच जाते हैं, इससे सवाल उठते हैं कि इस समन का उद्देश्य कोई जांच करना है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है.

दिल्ली में राज्यसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते मैं इसमें व्यस्त हूं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते 26 जनवरी की तैयारी में भी लगा हुआ हूं. लेकिन, अगर आप कोई सवालों की फेहरिस्त भेजना चाहे तो मैं उनका जवाब दूंगा।

केजरीवाल ने पेश होने से किया था इनकार

ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन सोशन मामले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए तीन जनवरी को बुलाया था। इससे पहले आप की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मंगलवार को कहा था कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी समन पर पार्टी कानून के मुताबिक कदम उठाएगी। आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ईडी की ओर से यह तीसरा नोटिस है। इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी समन जारी किए थे, लेकिन केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी के पहले के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था।

पिछले साल अप्रैल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूछताछ की थी। हालांकि, पिछले साल अगस्त में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। इसी मामले में आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और एक अन्य नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

ई़डी द्वारा पहला समन जारी किए जाने के बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के बाद एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। आप के कई नेताओं ने भी इसी तरह के बयान जारी किए हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 50 के तहत मुख्यमंत्री को तलब किया है।

अधिनियम की धारा 50 कहती है कि जिस किसी को भी बुलाया जाएगा वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य होगा, और यह बताने के लिए बाध्य होगा जिस विषय पर उनकी जांच की जा रही है, उससे संबंधित किसी भी विषय पर सच्चाई, या बयान देना, और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जो आवश्यक हो सकते हैं।

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