पैन कार्ड को आधार से कराएं लिंक, यह है अंतिम तारीख…

KNEWS DESK–  यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक अभी तक नहीं किया है तो तुरंत करा लें ऐसा नहीं करने पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है| पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अंतिम तारीख 30 जून 2023 है और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए ₹1000 का शुल्क निर्धारित किया गया है| केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वह 30 तारीख तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए ₹1000 का शुल्क जमा करके इसे करा लें साथ ही विभाग ने चेतावनी भी दी है कि यदि ऐसा नहीं कराया गया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा साथ ही ज्यादा देर से टीडीएस काटा जाएगा और यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हुए तो उसे ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा|


बता दें कि पैन कार्ड के जरिए सभी लोग आयकर से जुड़ा सारा काम करते हैं| इसी के साथ जहां कहीं भी ज्यादा पैसों का लेन-देन होता है वहां भी पैन कार्ड की जरूरी है| 2023 से सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए| इस दौरान आयकर विभाग ने भी पैन कार्ड को आधार से जल्द से जल्द जोड़ लेने की सलाह दी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो|

 आधार और पैन को लिंक करने की जरूरत किसे है?

आयकर अधिनियम की धारा 139एए यह बताती है कि प्रत्येक जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित प्रारूप में अपनी आधार संख्या की सूचना देगा| दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित तिथि (वर्तमान में 31.03.2022 बिना शुल्क भुगतान और 31.03.2023 निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ) से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा| अधिक जानकारी के लिए सीबीडीटी परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 30.03.2022 देखें|

आधार-पैन लिंकिंग किसके लिए अनिवार्य नहीं है?

असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहते हैं,
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी.
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु, नहीं तो
भारत का नागरिक नहीं है|

About Post Author