Juhi Chawla 5G Case: जूही चावला को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, 90% घटा दिया जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी केस में बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले में सुनवाही में जूही पर लगाये गये 20 लाख के जुर्माने को 90 प्रतिशत कम कर दिया है। अब जूही को दो लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करवाने होंगे। जूही के साथ ही दो अन्य पर भी जुर्माने को घटाकर दो लाख रुपये कर दिया है।

हाईकोर्ट ने 5 जी वायरलेस नेटवर्क स्‍थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया, इसके साथ ही एकल न्यायाधीश की ओर से की गई टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास ये मामला पहुंचा और उन्होंने जूही पर लगा जुर्माना दो लाख करने की बात कही लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी।

जूही चावला को करने होंगे सामाजिक कार्य-
कोर्ट ने कहा कि, जुर्माना कम किया जा सकता है लेकिन इसके लिए जूही को कुछ काम करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि क्‍योंकि वे एक सेलिब्रिटी हैं और ऐसे में अब उन्हें सामाजिक कार्य करने होंगे। इसी शर्त पर जुर्माने को 20 लाख रुपये से घटाकार 2 लाख रुपये किया जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली की राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को नोटिस जारी कर अपील पर जवाब भी मांगा था। सुनवाई के दौरान जूही के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने भी सामाजिक कार्य करने की बात पर सहमति व्यक्त की थी।

क्या था मामला
जूही ने 5जी नेटवर्क के खिलाफ ये कहते हुए याचिका दायर की थी कि इससे मनुष्यों के साथ ही पशु पक्षियों पर भी गलत असर पड़ेगा. इस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को खारिज करते हुए कहा था कि ये केस अभिनेत्री की तरफ से पब्लिसिटी के लिए किया गया लगता है, इसके साथ ही कोर्ट ने जूही पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था।

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