KNEWS DESK..बिना किसी पहचान पत्र के 2000 के नोट को बदलने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया है।
आपको बता दें कि RBI ने 2000 के नोट के सर्कुलेशन को बंद करने के साथ ही ऐलान किया था .कि 23 मई से नोट बैंक में बदले जा सकेंगे। इसके लिए किसी पहचान पत्र या आईडी कार्ड की जरुरत नहीं होगी। नागरिक 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकेंगे या उन्हें बदल सकेंगे। हालांकि इस दौरान आप सिर्फ 20 हजार रुपये तक ही बदल सकते हैं। बैंक नोट बदलने के लिए आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेगा।
बिना किसी पहचान पत्र के 2000 के नोट को बदलने के रिजर्व बैंक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना डॉक्यूमेंट के नोट बदलने के आदेश के खिलाफ भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की थी
बता दें भाजपा नेता ने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2000 के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग की थी। मंगलवार यानी 23 मई को कोर्ट ने इस पर सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।