Central Consumer Protection Authority ने पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर लगाया एक-एक लाख का जुर्माना, जानें वजह!

ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर  सीसीपीए बिना मानक वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनियों से बेची गई वस्तुओं को वापस लेने के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है।

सीसीपीए ने खराब प्रेशर कुकर बेचने का दो अलग-अलग आदेशों में पेटीएम ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पेटीएम मॉल) और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को दोषी पाया, जिसमें प्रेशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानकों के अनुरूप नहीं थे और घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2020 (क्यूसीओ) का अनुपालन नहीं करते थे।

प्रेशर कुकर में नहीं था ISI मार्क-
पेटीएम मॉल ने प्रिस्टिन और क्यूबा कंपनी के प्रेशर कुकर को अपने मंच पर बेचने के लिए डाला था, जबकि उत्पाद विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें आईएसआई मार्क नहीं है. सीसीपीए ने 25 मार्च को अपने आदेश में पेटीएम मॉल को अपने मंच पर बिकने वाले 39 प्रेशर कुकर के सभी उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रेशर कुकर को वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमत वापस देने के लिए कहा है। इसके अलावा इस संबंध में इसकी अनुपालन रिपोर्ट को 45 दिन के भीतर देने के लिए कहा गया है।

सीसीपीए ने अपने आदेश में कहा-

25 मार्च को जारी एक आदेश के मुताबिक सीसीपीए ने कहा है कि पेटीएम मॉल ने अपने मंच पर इस तरह के जितने भी प्रेशर कुकर बेचे बैं उनको रिकॉल (वापस लेना) होगा और ग्राहकों को उनके पैसे लौटाने होंगे।

वहीं स्नैपडील पर लिस्टेड सारांश एंटरप्राइजेज और एजेड सेलर्स के प्रेशर कुकर नियमों को पूरा नहीं करते थे. स्नैपडील को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे गए 73 प्रेशर कुकर को रिकॉल करना होगा और ग्राहकों को उनका पैसा रीइंबर्स करना होगा।

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