चारा घोटाले केस में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला,35 दोषी बरी, 52 अरोपियों को 3 साल की सजा, कुछ का फैसला बाकी

KNEWS DESK- डोरंडा कोषागार के चारा घोटाला के केस में CBI कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। CBI के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने यह फैसला क्या है। 125 दोषियों में से 35 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन  52 दोषी ऐसे हैं जिसे 3 साल की सजा दी गई है और कई दोषियों का फैसला अभी आना है।

आपको बता दें कि संयुक्त बिहार के CM लालू प्रसाद यादव के दौरान चारा घोटाला हुआ था। इसी के साथ डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये अवैध तरह से निकाले गए थे। यह घोटाला  साल 1990 से 1995 के आसपाक हुई थी और  इस मामले में CBI  की विशेष अदालत न्यायधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में आज फैसला सुनाया गया है। इस केस में 27 साल से चल रही सुनवाई के साथ CBI के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने इस केश में कुल 616 लोगों का बयान लिया गया है। इस केस में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता और पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी समेत 125 दोषी हैं।  ट्रायल के साथ  62 दोषियों की मृत्यु हो गई है। इस केश में CBI ने कुल 192 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

जानकारी के लिए बता दें कि इन दोषियों में से 38 लोक सेवक हैं। जिसमें से 8 कोषागार पदाधिकारी हैं। 86 आपूर्तिकर्ता केश में दोषी है। दोषियों में से 16 महिलाएं भी शामिल हैं और सबसे जरूरी बात तो यह है कि दोषियों में सबसे ज्यादा आयु का  90 वर्षीय तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ गौरी शंकर प्रसाद हैं और लगभग 12 से ज्यादा लोगों की आयु 80 साल से अधिक हैं।

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