सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर अजमेर में लाउडस्पीकर पर लगा बैन, धार्मिक झंडों पर भी रोक

अजमेर: राजस्थान के अजमेर में प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर रोक लगा दी है. प्रशासन का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है. अजमेर प्रशासन का ये आदेश शहर में 7 अप्रैल से लागू हो चुका है. इसके अलावा अजमेर में धार्मिक झंडों पर भी रोक लगा दी गई है. गौरतलब है कि हाल ही में अजान विवाद ने तूल पकड़ा था. इस फैसले के पीछे की वजह ध्वनि प्रदूषण के अलावा अजान विवाद भी हो सकता है.

बिना सक्षम स्वीकृति पर शख्स के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

इस आदेश में कहा गया कि जिले में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अब सरकारी स्थल, सार्वजनिक चौराहे, बिजली व टेलीफोन के खम्बे व किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के बैनर या झंडे नही लगाए जा सकेंगे. साथ ही ऐसा कहा गया है कि अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अजमेर में धारा 144 लागू

इसके अलावा अजमेर में धर्मिक झंडों और अन्य धार्मिक प्रतीकों को लेकर रोक लगा दी गई है. अजमेर में धारा 144 लागू है. एसपी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के निजी संपत्ति पर भी धार्मिक झंडा नहीं लगाया जा सकता है. इससे लोक शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के प्रतिकूल स्थिति बन सकती है.

करौली में हुई थी हिंसा

आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के करौली शहर में नवसंवत्सर के मौके पर हिन्दू संगठनों की ओर से निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी. तब से करौली में तनाव का माहौल बना हुआ है. हालांकि अभी शांति है और किसी बी प्रकार के हिंसा की खबर नहीं है.

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