वन रैंक-वन पेंशन :- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को योजना के तहत बकाया राशि 15 मार्च 2023 तक चुकाने का निर्देश दिया |

सुप्रीम कोर्ट वन रैंक-वन पेंशन:-

सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक- वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों के एरियर का भुगतान 15 मार्च तक कर दिया जाए। बता दें कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने की है |

पीठ ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सशस्त्र बलों के जो भी पात्र पेंशन भोगी हैं, उन सभी की जो राशि देनी रह गयी है उस राशि का भुगतान तेजी से किया जाए और इसमें आगे भी किसी तरह की कोई देरी न हो। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर पूर्व सैनिकों के संघ को लगता है कि केंद्र की तरफ से वन रैंक – वन पेंशन के बकाए के भुगतान में किसी भी कार्रवाई से वो असंतुष्ट हैं तो पीआईएल दाखिल कर सकते हैं।

 

 

 

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