KNEWS DESK- मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। इसी मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गाजीपुर कोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गुरुवार (26 अक्टूबर) को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया था।
♦गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा
♦साथ ही 5 लाख रूपए का जुर्माना भी देना होगा
♦हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में गाजीपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया था#MukhtarAnsari #Ghazipur #UttarPradesh pic.twitter.com/c44tbYQNSf
— Knews (@Knewsindia) October 27, 2023
ये है पूरा मामला
साल 2010 में करंडा थाने में दो मामलों में गैंग चार्ट बनाए जाने के बाद लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी दोषी करार दे दिए गए हैं जबकि मूल मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। ऐसे में क्या कारण है कि मूल मामले में बरी हो जाने के बाद भी गैंगस्टर एक्ट मैं मुख्तार अंसारी को सजा दी जा रही है। इस बात को लेकर गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया था कि मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट के द्वारा तीसरी सजा सुनाई जाएगी, जिसमें अधिकतम सजा 10 साल की हो सकती है। वहीं मूल मामले में बरी होने और फिर गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी होने के मामले पर शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया था कि गैंगस्टर का प्राविधान जो किया गया है। वह उस समय तक जो भी धारा है और अपराध के लिए अभियुक्त का ट्रायल होता था वह गवाहों के पक्ष द्रोही होने के कारण से अभियुक्त के भय के कारण से उन मामलों में बरी हो जाते थे।
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