वन दरोगा की शारीरिक भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने हटाई रोक

उत्तराखंड : वन दरोगा के शारिरिक भर्ती परीक्षा पर हाइकोर्ट के रोक हटाने के बाद अब वन दरोगा के 316 पदों पर शारिरिक भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। बीते दिन खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांधी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने इस पर फैसला दिया। फैसले में एकल पीठ के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसमें बीती 22 जून को शारिरिक परीक्षा पर रोक लगा दी थी। हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद अब उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 615 अभ्यर्थियों की शारिरिक परीक्षा की तैयारियों में लग गया है। जो अगस्त माह में होनी है।

 

नकल के कारण की गयी थी लिखित परीक्षा रद्द

बीते वर्ष वन दरोगा की भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गयी थी। लेकिन इस परीक्षा में नकल के आरोप लगने के कारण इसपर रोक लगाने की मांग की गयी थी जिसके बाद इसको रद्द कर इस वर्ष 11 जून को नये सिरे से इसकी भर्ती परीक्षा को संपन्न किया गया था। साथ ही इसका परिणाम की 16 जून को जारी कर दिया गया था। जिसमें 615 अभ्यर्थी सफल हुए थे। लेकिन इसपर एक याचिका के माध्यम से हाइकोर्ट की एकलपीठ द्वारा रोक लगायी गयी थी जिसकी बीते दिन दोबारा सुनवाई पर अधिवक्ता सीके शर्मा ने कहा कि खंडपीठ के समक्ष कहा कि रोक लगाने से पूरी भर्ती प्रकृया पर पर रोक लग गयी है। ऐसे में नियमानुसार गलत है। जिसके बाद अंतरिम आदेश को खारिच कर दिया गया।

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