राजनीति: विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर फंसा कानूनी पेंच

KNEWS DESK… विपक्षी दलों के गठबंधन के नए नाम  इंडिया को लेकर मामला कानूनी तौर पर उलझ सकता है।  INDIA नाम रखने पर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत कर्ता ने INDIA नाम रखने को कानून का उल्लंघन कहा है। यह शिकायत डाॅ. अवनीश मिश्रा नाम के शख्स ने बाराखंभा रोड थाने में दर्ज कराई है। शिकायत में  सभी 26 दलों को आरोपी बनाने की अपील की है।

आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक के बाद गठबंधन का नाम इंडिया इसका पूर्ण रूप भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन रखने का निर्णय लिया गया ।अवनीश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाना गलत है उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है  यह साफ दिख रहा है कि राजनीतिक पार्टियों ने इंडिया नाम का इस्तेमाल किया है। नाम का इस्तेमाल कर प्रतीक अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया है। देश के प्रतीकों नामों और चिन्हों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से 1950 से एक कानून है। इसका नाम एम्ब्लेम्स एंड नेम्स अधिनियम है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय, पेशे, पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिज़ाइन के लिए किसी राष्ट्रीय प्रतीक, नाम या चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा।

केंद्र सरकार ने कुछ मामलों में इनके इस्तेमाल की इजाजत दी है। इस कानून की धारा 5 में इस तरह की गतिविधियों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था धारा 3 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

 

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