KNEWS DESK, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने राहुल गाँधी को 2 साल जेल की सज़ा सुनाई है |और इसी के साथ साथ राहुल को तुरंत 30 दिनों के लिए ज़मानत दे दी गयी है।
#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi reaches Delhi airport.
Rahul Gandhi to visit Surat today as Surat District Court is likely to pass an order in a criminal defamation case against him over his alleged 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/aoaJwr0k4D
— ANI (@ANI) March 23, 2023
गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगमन को देखते हुए सूरत में मौजूद हैं। इससे पहले राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया था कि फैसला सुनाए जाते वक्त कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे।
बता दें कि ये मामला 2019 का है जब लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? “इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि “राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।” वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था।