गर्भवती महिला पत्रकार से धक्का-मुक्की का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस

KNEWS DESK– सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने की गर्भवती महिला पत्रकार को कथित तौर पर धक्का देने के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने अदालत में इस मामले का जिक्र किया। अब मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया ने बताया कि महिला पत्रकार से जुड़ी याचिका अब तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस याचिका पर पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। उन्होंने याचिका को मुख्य मामले के साथ जोड़ने का निर्देश भी दिया।

यह मामला 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुए घटनाक्रम से जुड़ा है। उस दिन राहुल गांधी ‘इंडिया’ गठबंधन की ओर से रिट याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान परिसर में हुए घटनाक्रम को लेकर एक महिला पत्रकार ने अदालत का रुख किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उस समय तीन महीने की गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया गया था और इस घटना में राहुल गांधी की भूमिका थी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सुनवाई के दौरान इस मामले को गंभीर बताते हुए अदालत के समक्ष उठाया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला पत्रकार की याचिका पर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। अदालत ने मामले को मुख्य याचिका के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि संबंधित पक्षों का जवाब और मामले के अन्य पहलू एक साथ सुने जा सकें। अब 3 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मामले से जुड़े तथ्यों और संबंधित पक्षों के जवाब पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल, महिला पत्रकार की ओर से लगाए गए आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।

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