गुजरात मर्डर केस: गर्भवती पत्नी को जबरन पिलाया नैनो यूरिया, हत्या को आत्महत्या दिखाने की रची साजिश

Knews Desk– गुजरात के खेड़ा जिले के महुधा तालुका में अरुणाबेन सोढ़ा की हत्या के मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, अरुणाबेन 13 सप्ताह की गर्भवती थीं। आरोप है कि उनके पति मितुल सोढ़ा ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले की घटनाओं और आरोपियों की कथित साजिश ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है।

पुलिस की जांच के अनुसार, 17 अक्टूबर की रात अरुणाबेन के पेट में तेज दर्द हो रहा था। वह बार-बार अपने पति मितुल से डॉक्टर के पास ले जाने की गुहार लगा रही थीं, लेकिन आरोप है कि मितुल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मोबाइल फोन में व्यस्त रहा। जब दर्द से परेशान अरुणाबेन ने कहा कि वह खुद मर जाएंगी, तो मितुल ने कथित तौर पर गूगल पर यह सर्च किया कि पत्नी की आत्महत्या होने पर पति को जेल या कानूनी सजा हो सकती है या नहीं। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई गई।आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के दौरान अरुणाबेन की सास और ननद ने उनके हाथ-पैर पकड़ लिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, ताकि वह चीख न सकें। इसके बाद पति मितुल ने कथित तौर पर उन्हें जबरन नैनो यूरिया पिला दिया। पुलिस के अनुसार, जहरीले रसायन के प्रभाव से अरुणाबेन और उनके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई।हत्या के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर नायलॉन की रस्सी से अरुणाबेन के शव को कमरे की खिड़की से लटका दिया, ताकि घटना आत्महत्या लगे। 17 अक्टूबर को आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद मृतका के मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई और मामले की जांच की मांग की।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गले पर फांसी के निशान मौत के बाद बनाए गए थे। इसके अलावा, शरीर के अंदर यूरिया के जहरीले अंश मिलने की बात भी सामने आई। फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई, जिसके बाद हत्या के आरोपों को लेकर कार्रवाई की गई।पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति मितुल सोढ़ा और उसके भाई विपुल सोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, फरार सास और ननद की तलाश की जा रही है। महुधा थाना पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।फिलहाल, मामले में पुलिस की जांच जारी है। गर्भवती महिला की मौत से जुड़े इस मामले में जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों और आरोपियों की भूमिका के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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