दिल्ली हाईकोर्ट में CJP नेताओं से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं, नेहा बोरा की याचिका पर अगली सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे होगी।
Knews Desk- दिल्ली हाईकोर्ट में CJP नेताओं से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका वापस लेने के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने याचिकाकर्ताओं के आचरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने अपना जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया।
ASG ने यह भी कहा कि शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड और जमानतदारों से जुड़े मामले में हुई कार्यवाही को जवाब दाखिल करने से छूट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को SEM के समक्ष चल रही कार्यवाही का पालन करने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन मुद्दों पर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष ही विचार किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे निर्धारित की गई है। उनके वकील ने अदालत से अनुरोध किया था कि मामले को 24 तारीख से पहले सूचीबद्ध किया जाए। हालांकि, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए सुबह 10:30 बजे का समय तय किया।