मुजफ्फरनगर में मंदिर गई नाबालिग से कथित दुष्कर्म, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जन्माष्टमी की रात एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म की घटना से हड़कंप मच गया। मामला छपार थाना क्षेत्र के छपरा गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि 4 सितंबर की रात 14 वर्षीय किशोरी मंदिर दर्शन के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान तीन युवकों ने उसे रास्ते से जबरन उठा लिया।

परिजनों के मुताबिक, काफी देर तक किशोरी के घर वापस नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान किशोरी आरोपी के घर में मिली। परिवार का आरोप है कि वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई।

तीन युवकों पर आरोप

पीड़ित परिवार की शिकायत के अनुसार, किशोरी को जबरन ले जाने वालों में समीर के अलावा वलीन और सलमान के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि समीर किशोरी को अपने घर के कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू की।

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए भी भेजे जाने की प्रक्रिया की गई है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

मंत्री ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

घटना की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार से बातचीत कर उन्हें हरसंभव मदद और न्याय का भरोसा दिलाया। मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीओ सदर सुनील कुमार के मुताबिक, पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों के संबंध में जांच जारी है।

पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और मामले में साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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