69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का हलफनामा, कार्यरत शिक्षकों की नौकरी रहेगी सुरक्षित

Knews Desk- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने अदालत को स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कार्यरत किसी भी शिक्षक की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है और उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाएगा। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि पात्र अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।

हलफनामे के साथ राज्य सरकार ने 8,270 अभ्यर्थियों की संशोधित मेरिट सूची भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की है। इनमें 3,324 उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं। सरकार के अनुसार, पिछली सूची में 4,926 अभ्यर्थियों के नाम शामिल नहीं हो पाए थे, जिन्हें अब संशोधित सूची में जोड़ा गया है। माना जा रहा है कि इस कदम से वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत 6 जनवरी 2019 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा (ATRE-2019) आयोजित की गई। परीक्षा के बाद सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किए।

कट-ऑफ को लेकर मामला न्यायालय पहुंचा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के तय मानकों को बरकरार रखा। इसके बाद 1 जून 2020 को 67,867 अभ्यर्थियों की पहली चयन सूची जारी कर उन्हें नियुक्ति दी गई। हालांकि चयन प्रक्रिया और मेरिट सूची को लेकर विवाद जारी रहा, जिसके चलते मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सरकार के नए हलफनामे और संशोधित सूची के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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