KNEWS DEKSK- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने LTC के तहत हवाई यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब LTC एडवांस लेने के लिए कर्मचारियों को यात्रा शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करना होगा।
सरकार ने यह कदम हवाई टिकटों की आखिरी समय में होने वाली बुकिंग से बढ़ते खर्च को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। विभाग का कहना है कि कई मामलों में कर्मचारी यात्रा की तारीख के बेहद करीब टिकट बुक करते हैं, जिससे किराया काफी अधिक हो जाता है और सरकारी धन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
DoPT ने जारी किया नया सर्कुलर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कैश सेक्शन ने 16 जुलाई 2026 को नया आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है। इसमें LTC के तहत हवाई यात्रा की योजना और एडवांस भुगतान को लेकर कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे LTC यात्रा की योजना पहले से बनाएं और तय समय सीमा के अंदर ही टिकट बुकिंग व एडवांस आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।
नए निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को LTC के तहत हवाई यात्रा के लिए टिकट कम से कम 21 दिन पहले बुक करने की सलाह दी गई है। ऐसा करने से कर्मचारियों को कम किराए वाली फ्लाइट का विकल्प मिल सकेगा और सरकारी खर्च में भी कमी आएगी। विभाग ने कहा है कि आखिरी समय में टिकट बुक करने से कई बार किराया काफी बढ़ जाता है, जिससे अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ता है।
अगर कोई कर्मचारी LTC के तहत हवाई यात्रा के लिए एडवांस राशि लेना चाहता है, तो उसे यात्रा की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कर्मचारी को अधिकृत ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट से फ्लाइट और किराए की जानकारी वाला प्रिंटआउट भी जमा करना होगा। इसमें प्रस्तावित यात्रा की फ्लाइट और किराए का पूरा विवरण होना जरूरी है।
नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
DoPT की ओर से जारी सर्कुलर में साफ कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी है। सरकार का उद्देश्य LTC यात्रा प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना और हवाई टिकटों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करना है। नए नियमों के लागू होने के बाद कर्मचारियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी हो