राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यूपी में 6 जुलाई से मिलेगा इस महीने का मुफ्त राशन

Knews Desk- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत जुलाई माह का नि:शुल्क राशन वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई तक किया जाएगा। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य आयुक्त के निर्देशानुसार अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित समयावधि के भीतर राशन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सभी लाभार्थी योजना का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त कर सकें।

अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं तथा 25 किलोग्राम चावल शामिल रहेगा। यह राशन पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अंत्योदय कार्डधारकों को तीन किलोग्राम चीनी भी वितरित की जाएगी, जो अप्रैल, मई एवं जून माह की संयुक्त आपूर्ति के रूप में होगी। इस चीनी के लिए लाभार्थियों को निर्धारित मूल्य 54 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार भुगतान करना होगा।

इसी प्रकार पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें एक किलोग्राम गेहूं तथा चार किलोग्राम चावल शामिल रहेगा। यह खाद्यान्न भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि सभी पात्र परिवारों को उनके निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर खाद्यान्न मिल सके।

राशन वितरण की प्रक्रिया प्रतिदिन दो समयावधियों में की जाएगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक उचित दर दुकानों पर वितरण किया जाएगा। सभी दुकानों पर वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक लाभार्थियों को ही राशन प्राप्त हो सके।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि लाभार्थी अपनी चीनी केवल उसी उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकेंगे, जहां उनका कार्ड पंजीकृत है। किसी अन्य दुकान से चीनी लेने की सुविधा इस अवधि में नहीं दी जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों 6 जुलाई से 20 जुलाई के बीच समय पर अपनी उचित दर दुकान से राशन और चीनी प्राप्त कर लें। उन्होंने यह भी कहा कि लाभार्थी समय सीमा का विशेष ध्यान रखें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या वंचना की स्थिति उत्पन्न न हो।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न समय पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सके, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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