KNEWS DESK – बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक Raju Kumar Singh को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनके ऊपर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला दिल्ली के वसंत कुंज में नए साल की पूर्व संध्या पर हुई एक पार्टी में फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।
कोर्ट ने पहले ही ठहराया था दोषी
स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत ने 6 जून को राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया था। अदालत ने माना कि फायरिंग के दौरान चली गोली से ही डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हुई थी। इसके बाद शनिवार को सजा पर अंतिम फैसला सुनाया गया।
कोर्ट में दी गई दलीलें
सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी विधायक की ओर से अदालत में दलील दी गई कि यह घटना “साइंटिफिक जानकारी की कमी” के कारण हुई थी और उन्हें गोली के पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी का अंदाजा नहीं था। बचाव पक्ष ने इसे लापरवाही का मामला बताते हुए कम सजा या प्रोबेशन की मांग की थी।
वकीलों ने यह भी कहा कि घटना में किसी प्रकार की पूर्व नियोजित मंशा नहीं थी और आरोपी का व्यवहार पछतावे को दर्शाता है।
कोर्ट ने नहीं मानी प्रोबेशन की मांग
अदालत ने प्रोबेशन पर रिहाई की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है। कोर्ट ने आरोपी को तुरंत न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, क्योंकि वह फरवरी 2019 से जमानत पर बाहर था।
इस मामले में विधायक की पत्नी रेनू सिंह समेत दो अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
क्या था पूरा मामला
यह घटना वसंत कुंज स्थित एक पार्टी के दौरान हुई थी, जहां कथित तौर पर फायरिंग के दौरान चली गोली लगने से डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। अदालत ने इसे गैर इरादतन हत्या मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (II) और आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
इस अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अदालत के फैसले के बाद विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।