अब अखबार में खाना परोसा तो हो सकती है कार्रवाई, जानिए FSSAI का नया नियम

Knews Desk- देशभर में समोसा, वड़ा पाव, पकौड़े और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के लिए एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाने-पीने की चीजों को अखबार में लपेटकर या परोसकर देने पर सख्त रोक लगा दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और गंभीर मामलों में जुर्माने के साथ अन्य दंड भी लगाए जा सकते हैं।

यह फैसला मुंबई में सामने आई एक घटना के बाद लिया गया है। जांच के दौरान एक वड़ा पाव विक्रेता ग्राहकों को अखबार में खाद्य सामग्री पैक करके देता पाया गया। इसके बाद FSSAI की पश्चिमी क्षेत्रीय टीम और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने संयुक्त कार्रवाई की। घटना को गंभीरता से लेते हुए अब देशभर के खाद्य कारोबारियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

नए नियम के तहत केवल छोटे ठेले और रेहड़ी वाले ही नहीं, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, कैटरिंग सेवाएं और फेरीवाले भी शामिल होंगे। किसी भी प्रकार के भोजन को लपेटने, ढकने या अतिरिक्त तेल सोखने के लिए अखबार का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि अखबार की छपाई में उपयोग होने वाली स्याही में कई हानिकारक रसायन और भारी धातुएं मौजूद हो सकती हैं। जब गर्म भोजन अखबार के संपर्क में आता है, तो ये रसायन खाने में मिल सकते हैं और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा अखबार कई हाथों और स्थानों से होकर गुजरता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु भी मौजूद हो सकते हैं।

FSSAI ने खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे केवल खाद्य-सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री का ही इस्तेमाल करें। प्राधिकरण का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा और खाद्य स्वच्छता के मानकों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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