PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा सरेंडर , नियमों में बदलाव

Knews Desk- केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए गैस सप्लाई और वितरण नियमों में अहम बदलाव किया है। सरकार ने 25 मई 2026 को ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) संशोधन आदेश 2026’ को अधिसूचित किया है। नए नियमों का मकसद उन लोगों को सुविधा देना है, जिन्होंने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन ले लिया है या लेने की तैयारी कर रहे हैं।

क्या है नियम ?

नए नियम के तहत अब PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन हमेशा के लिए सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। पहले कई जगहों पर यह समस्या सामने आ रही थी कि PNG सुविधा मिलने के बाद लोगों को एलपीजी कनेक्शन बंद करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इस नियम में ढील दे दी है। इससे उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर दोनों सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से लोगों को गैस सप्लाई में ज्यादा विकल्प और सुविधा मिलेगी। साथ ही एलपीजी सिलेंडरों की मांग पर भी दबाव कम होगा। दरअसल, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट के बीच देश में एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई और वेटिंग को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में सरकार लगातार लोगों को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने गैस कंपनियों को निर्देश दिया था कि PNG कनेक्शन के लिए आने वाले आवेदन पर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाए। अब नए संशोधन के जरिए सरकार PNG उपभोक्ताओं को और अधिक सुविधा देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि इससे शहरी इलाकों में PNG का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है और घरेलू गैस वितरण व्यवस्था पर दबाव कम होगा।

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