Knews Desk- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्विशा शर्मा केस को लेकर अहम सुनवाई हुई, जहां पीड़ित परिवार की ओर से दाखिल याचिका पर गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया गया। याचिका में उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में जल्दबाजी में सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीड़ित पक्ष की ओर से एक अलग याचिका भी अदालत में लंबित है। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल मामले में कोई कार्रवाई रुकी हुई नहीं है। वहीं एडवोकेट जनरल (AG) ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि पूरा परिसर अभी भी उनके नियंत्रण में है। इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और जांच या कार्रवाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को रिकॉर्ड पर लिया था, जिसमें मामले की जांच CBI को सौंपने की बात कही गई थी। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को मीडिया से दूरी बनाए रखने और मामले पर सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की चेतावनी भी दी थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।