EPFO 3.0 से बड़ा बदलाव, अब ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF पैसा

Knews Desk– कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत जल्द ही PF (Provident Fund) का पैसा ATM और UPI के जरिए भी निकाला जा सकेगा। इस सुविधा के मई के अंत तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे देश के करीब 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

मई के अंत तक शुरू हो सकती है नई सुविधा

यह नई व्यवस्था EPFO 3.0 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य PF से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। इसके लागू होने के बाद क्लेम करना, अकाउंट ट्रांसफर और पैसे निकालना पहले से काफी आसान हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के मध्य तक इस सिस्टम को पूरी तरह लागू कर दिया जाए।

क्लेम प्रोसेस होगा तेज, 2-5 दिन में मिलेगा पैसा

EPFO 3.0 के तहत ₹5 लाख तक के क्लेम ऑटोमैटिक तरीके से सेटल किए जा सकेंगे, जिससे प्रोसेसिंग समय 10 से 20 दिनों से घटकर सिर्फ 2 से 5 दिन रह सकता है। आधार से वेरिफाइड खातों में अब पासबुक या चेक की कॉपी अपलोड करने की जरूरत भी नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया पेपरलेस हो जाएगी। नई सुविधा के अनुसार, EPFO एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा जो सीधे PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड की मदद से सदस्य ATM मशीन से सीधे अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा PhonePe और Google Pay जैसे UPI प्लेटफॉर्म के जरिए भी PF की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी। शुरुआती चरण में लगभग 1 लाख रुपये तक की निकासी की सुविधा दिए जाने की संभावना है।

नौकरी बदलने पर ऑटो ट्रांसफर होगा PF

नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह सिस्टम राहत लेकर आएगा। अब PF बैलेंस एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे बार-बार क्लेम या दस्तावेजी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सदस्य का UAN एक्टिव होना चाहिए और उसका आधार, PAN और बैंक खाता लिंक होना जरूरी होगा। नौकरी छोड़ने के बाद भी नियमों के अनुसार एक महीने बाद 75% तक PF निकाला जा सकेगा, जबकि शेष राशि कुछ समय बाद निकाली जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि PF रिटायरमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण बचत है, इसलिए इसका उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर ही करना बेहतर होता है। साथ ही, यदि किसी कर्मचारी ने पांच साल की निरंतर या संयुक्त नौकरी पूरी कर ली है तो PF निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *