दिल्ली पार करने वाले वाहनों पर बढ़ेगा ग्रीन टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

KNEWS DESK- देश की राजधानी दिल्ली से गुजरने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाने का फैसला अब आधिकारिक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नए नियमों के अनुसार, ट्रक और भारी वाहन अब दिल्ली की सड़कों को पार करने के लिए ₹4,000 तक चार्ज देंगे, जबकि LMV कार और वैन जैसे हल्के वाहन ₹2,000 तक का भुगतान करेंगे। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यह टैक्स उन वाहनों पर लगाया जाएगा जो सिर्फ शहर पार करने के लिए दिल्ली की सड़कें इस्तेमाल करते हैं, न कि शहर के अंदर सामान उतारने या कोई काम करने आते हैं। इसका मकसद उन वाहनों को प्रोत्साहित करना है जो दिल्ली से बाहर बने एक्सप्रेसवे और बाईपास का इस्तेमाल करें।

नई दरें तय करने के पीछे मुख्य कारण ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम करना बताया गया है। शहर में ऐसे वाहनों की संख्या काफी अधिक है जो दिल्ली को शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस कारण शहर में ट्रैफिक जाम बढ़ता है और प्रदूषण का स्तर भी ऊँचा रहता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कमर्शियल वाहनों के लिए खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाना और पर्यावरण को संरक्षित करना है।

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