रिपोर्ट – कान्ता पाल
नैनीताल – उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए, पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट के एकलपीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 दिसम्बर की तिथि नियत की है।
आपको बता दें कि उपनल कर्मचारी संघ द्वारा अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है कि उच्च न्यायलय ने वर्ष 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाई जाए, उनके वेतन से जीएसटी टैक्स न वसूला जाए और उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायलय गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायलय ने उच्च न्यायलय के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी।
हालांकि, अब तक राज्य सरकार ने उच्च न्यायलय के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायलय द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में कोई नियमावली नहीं बनाई, जबकि वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब राज्य सरकार उन्हीं पदों पर भर्ती के लिए नियमित विज्ञप्ति जारी कर रही है।