बाहुबली नेता अनंत सिंह को मिली राहत, पटना हाई कोर्ट ने किया बरी

KNEWS DESK- पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को एके-47 मामले में अनंत सिंह को बरी कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने पहले उन्हें दस साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अनंत सिंह जेल में बंद थे। हाई कोर्ट के इस निर्णय से अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की राह साफ हो गई है, और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

2016 में, अनंत सिंह के घर से पुलिस ने एके-47 बरामद किया था, जो पूरे बिहार में सुर्खियों में रहा। इस मामले की जांच और सुनवाई के बाद, सिविल कोर्ट ने उन्हें दस साल की सजा सुनाई थी। अनंत सिंह ने इस फैसले को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने अब साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है, जिससे उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

लोकसभा चुनाव में ललन सिंह का समर्थन

इस साल के लोकसभा चुनाव के दौरान, अनंत सिंह ने पैरोल पर जेल से बाहर आकर जेडीयू के उम्मीदवार ललन सिंह का समर्थन किया था। उन्होंने मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह के लिए प्रचार किया और उनकी जीत की भविष्यवाणी की। यह सीट आरजेडी की अनीता देवी के साथ कांटे की टक्कर में थी। अनंत सिंह की सक्रियता और समर्थन ने इस चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया था।

कानूनी राहत और राजनीतिक प्रभाव

पटना हाई कोर्ट का निर्णय अनंत सिंह के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत प्रदान करता है। साक्ष्यों की कमी के आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया है, जिससे उनकी जेल से रिहाई की संभावना बढ़ गई है। यह फैसले न केवल अनंत सिंह के लिए राहत की खबर है बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी खुशी का कारण है, जो उनके शीघ्र रिहाई की उम्मीद कर रहे थे। अनंत सिंह की बरी होने की खबर ने बिहार की राजनीति और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। इस फैसले के बाद अनंत सिंह की राजनीतिक गतिविधियों और भविष्य की दिशा पर नजरें लगी रहेंगी। पटना हाई कोर्ट के निर्णय ने उन्हें जेल से बाहर आने का अवसर प्रदान किया है, और अब देखना होगा कि वे अपनी राजनीति में किस प्रकार की रणनीतियाँ अपनाते हैं।

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